
हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा आयुक्त को दिये निर्देश
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक अवमानना मामले में शासन को निर्देशित किया है कि पूर्व आदेश का पालन कर रिपोर्ट पेश करें, वरना आयुक्त उच्च शिक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हों। जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित की है।
डीएन जैन महाविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त ग्रंथपाल अशोक गुप्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार असाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 9 मई 2024 को विभाग को निर्देश दिये थे कि याचिकाकर्ता को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाये। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। न्यायालय को बताया गया कि शासन की ओर से प्रस्तुत रिव्यू और अपील भी निरस्त हो चुकी है, इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश पालन की रिपोर्ट पेश करने चार सप्ताह की मोहलत मांगी गई। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
