जैन मुनियों संग मारपीट के तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नीमच। मध्य प्रदेश के जावद में जैन मुनियों के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार जैन ने गणपत नायक, कन्हैया भोई और बाबूलाल शर्मा की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। घटना 13 अप्रैल की है। सिंगोली के ग्राम कच्छाला स्थित बालाजी मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे जैन मुनियों के साथ शराब के नशे में धुत होकर मुनियों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर डंडों से हमला किया।

पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये राजस्थान के चित्तौडग़ढ़ के रहने वाले हैं। इस हमले में तीन जैन मुनियों को चोटें आईं जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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