भरतपुर, (वार्ता) राजस्थान में भरतपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने गांजा तस्करी करने के दो दोषियों को बुधवार को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश केशव कौशिक ने अभियुक्तों उम्मेद खां (29) और राजकुमार (40) को गांजे की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
वर्ष 2022 में भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 70 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
