HC : माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के दावे पर विचार कर लो अंतिम निर्णय

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल और ज्वाइंट डायरेक्टर रीवा को निर्देशित किया है वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर उसे नियुक्ति देने के संबंध में अंतिम निर्णय पारित करें। जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है। बुरहानपुर निवासी गजानंद सोनवने की ओर से अधिवक्ता रोहिणी प्रसाद तिवारी, अशोक तिवारी व धर्मेंद्र पांडे ने पक्ष रखा।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का चयन माध्यमिक शिक्षक के रूप में रीवा संभाग के सीधी जिले में हुआ था। विभाग द्वारा पहली सूची में उसका नाम प्रकाशित नहीं किया। इसके बाद 7 अगस्त 2023 को सीधे नियुक्ति पत्र जारी कर उसकी सूची रीवा संभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दी। याचिकाकर्ता को एक अन्य उम्मीदवार के माध्यम से जनवरी 2025 में इसकी जानकारी मिली। याचिकाकर्ता ने तत्काल 29 जनवरी 2025 को विभाग को अभ्यावेदन दिया, लेकिन उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश निर्देश दिये कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करें।

Next Post

हवाई पट्टी मामले में कांग्रेस ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान

Sat Apr 12 , 2025
सतना: सतना को हवाई सेवा से जोड़ने के नाम पर कांग्रेस ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने हवाई पट्टी का रनवे छोटा करने , बड़ा विमान न उतर पाने सहित हवाई अड्डे से जुड़े अन्य पहलुओं पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा.जिला कांग्रेस कमेटी […]

You May Like