भोपाल, (वार्ता) भोपाल में मतदान दिवस पर सात मई को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अन्तर्गत मतदान दिवस 07 मई को भोपाल जिले की सीमा में विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण-पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविन्दपुरा एवं हुजूर विधानसभा की सीमा में मतदान दिवस को जिले में सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता के रूप में मतदान करने का हकदार है, को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया कि दैनिक मजदूर, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश और मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। सवैतनिक अवकाश का लाभ जिले की सीमा अन्तर्गत पड़ोसी जिलों की दुकानों, फैक्ट्रियों, ऑफिसों आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी प्राप्त होगा। सभी दुकानों, फैक्ट्रियों, निजी, शासकीय ऑफिसों के संचालक आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगें।