आरबीआई ने आर्यावर्त बैंक पर लगाया 36.40 लाख का जुर्माना

मुंबई, 03 अप्रैल (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के कारण लखनऊ के आर्यावर्त बैंक पर 36.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने गुरुवार को बताया कि आर्यावर्त बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन न करने पर की गई है। उसने कहा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने आर्यावर्त बैंक की 31 मार्च, 2023 की वित्तीय स्थिति की जांच की थी। जांच में पाया गया कि बैंक पात्र अव्याप्त राशियों को समय पर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईएएफ) में ट्रांसफर करने में नाकाम रहा।

केंद्रीय बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बैंक के जवाब और सुनवाई के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना सिर्फ नियमों के पालन में पाई गई कमियों के आधार पर लगाया गया है और इसका असर बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए लेन-देन या समझौतों पर नहीं पड़ेगा।

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