जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने रीवा जिले की ग्राम पंचायत करहिया के ग्राम सचिव को जिला पंचायत सीईओं द्वारा निलंबित किये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
यह मामला ग्राम सचिव रामयस साकेत की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि जिला पंचायत सीईओ रीवा ने 16 अगस्त 2024 को याचिकाकर्ता को बिना किसी नोटिस के राजनीतिक दवाब व द्वेष भावना के चलते निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं उसे कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने सीईओ के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया।