नयी दिल्ली, (वार्ता) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर प्राप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 65 भारतीय छतदार कछुए और चित्तीदार तालाब कछुए बरामद किए। यह जानकारी सीबीआई ने सोमवार को एक्स पर दी।
सीबीआई ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51, धारा 39, 44, 48ए, 49 और 49बी के अंतर्गत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन धाराओं के अंतर्गत इन जीवों का स्वामित्व, परिवहन एवं व्यापार करना दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये अधिनियम की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध हैं।
आरोपियों के पास से कुल 50 भारतीय छतदार कछुए और 15 चित्तीदार तालाब कछुए बरामद किए गए। चूंकि यह जीवित वन्यजीव थए, इसलिए उनकी देखभाल के लिए उन्हें दिल्ली चिड़ियाघर को सौंप दिया गया।
इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
