अब भी घूम रहे हूटर और पदनाम वाले वाहन

कुछ दिन हुई कार्यवाही, 15 दिन भी नहीं चला फरमान
जबलपुर: जिले में वाहनों पर हूटर और नम्बर प्लेट पर पदनाम लिखकर घूमने वालों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए हाईकमान ने निर्देश दिए थे। निर्देश का पालन करते हुए शहर में कुछ दिन कार्यवाही होने के बाद अब फिर से पदनाम और हूटर वाले वाहन फिर से दौड़ने लगे हैं। जिसके चलते मोटर व्हीकल के निर्धारित नियमों का पालन कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कार्यवाही करने का फरमान 15 दिन भी नहीं चल पाया है।

विदित है कि शहरी क्षेत्र में नेता के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच वाहनों में सायरन हूटर लगाकर घूमते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अनेक दोपहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबरों की जगह कोई चित्र या जाति लिखी होती है। साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ रहे वाहनों पर नंबर प्लेट के ऊपर नाम एवं पदनाम की प्लेट लगाकर घूमने वाले नजर आ ही जाते हैं।
दिए गये थे निर्देश
जानकारी के अनुसार हाईकमान ने निर्देश दिया था कि व्हीकल एक्ट के निर्धारित नियमानुसार दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई नाम, पद आदि नहीं लिखा होना चाहिए। ऐसा पाए जाने पर चालान सहित अन्य जुर्माना भी वसूला जाए। इसके अलावा चार पहिया वाहन की छत पर हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट, पदनाम एवं किसी संगठन की प्लेट, ब्लेक फिल्म और आवश्यक दस्तावेजों को चैक किया जाएगा, दोपहिया वाहन में 3 सवारी, बिना रजिस्ट्रेशन, अमानक नंबर प्लेट के साथ संदिग्ध व्यक्तियों से वाहन के दस्तावेज मौके पर मांगने की कार्यवाही होनी थी।

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