आरबीआई ने सिटीबैंक पर लगाया 36.28 लाख का जुर्माना

मुंबई, 21 मार्च (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित केंद्रीय बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के मामले में प्राधिकृत डीलर बैंक सिटीबैंक एन.ए. पर 36 लाख 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने शुक्रवार ने बताया कि सिटी बैंक एन. ए. पर यह कार्रवाई एलआरएस के तहत लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए की गई है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 का हिस्सा है।

केंद्रीय बैंक ने बताया कि बैंक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में उसने लिखित स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक तर्क पेश किए। हालांकि, तथ्यों और बैंक के जवाब की समीक्षा के बाद आरबीआई ने उल्लंघन के मामले को सही ठहराया और जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।

केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि यह कदम विनियामक अनुपालन में कमियों को लेकर उठाया गया है और इसका उद्देश्य बैंक के ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है। यह कार्रवाई फेमा नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

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