सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों की बढ़ सकती हैं मुश्किले

आईटी एक्ट के धारा बढ़ाने की तैयारी में सरई पुलिस

सिंगरौली: बिहार प्रांत का वीडियों सिंगरौली के कथित व्यक्तियों के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल एवं यू ट्यूब चैनलों तथा कई अखबारों में प्रसारित करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पुलिस उक्त मामले में कु छ लोगों पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच कर रही है। वही अब पुलिस ऐसे लोगों के विरूद्ध आईटी एक्ट के तहत धारा बढ़ाने के साथ-साथ सोशल मीडियों को खगालने में लगी हुई है।

दरअसल हुआ यूॅ था कि 18 अप्रैल से कुछ तथा कथित लोगों के द्वारा व्हाटसअप गु्रप, बेवसाईड, यू ट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम सहित कुछ कथित समाचार पत्रों में एक वायरल वीडियों संबंधित खबर प्रसारित एवं प्रकाशित की गई। वीडियों में एक वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को घर के अन्दर बेरहमी से मारपीट करता नजर आ रहा है। इस वीडियों को सिंगरौली के गजरा बहरा थाना सरई से जोड़ा गया। जब मामला यह तूल पकड़ा तो एसपी निवेदिता गुप्ता के द्वारा जांच कराई गई। जिसमें पाया गया की उक्त वीडियों बिहार प्रांत का है। सिंगरौली जिले के नाम से फर्जी वीडियों चलाए जाने पर पिछले सप्ताह सरई थाना पुलिस ने अज्ञात पत्रकारों एवं व्हाटसअप ग्रुप के एडमिन के विरूद्ध भादवि की धारा 505(2) के अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। वही अब यह मामला गरमाता जा रहा है।

सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस उक्त मामले में और धाराएं जिसमें आईटी एक्ट के तहत बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यहां बताते चले की आईटी एक्ट की धारा गैर जमानती है। उधर यह भी चर्चाए है कि पुलिस इस्ट्राग्राम, फेसबुक, व्हाटसअप, यू ट्यूब एवं सोशल मीडिया के अन्य स्त्रोतो के खगालने में लगी हुई है। चर्चाए यहां तक है कि पुलिस उक्त मामले को काफी गंभीरता से ली है और अफवाह फैलाने, भ्रामक खबरे प्रकाशित करने के साथ-साथ दखल देने के मामले को लेकर पुलिस इस बार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ताकि अनावश्यक दखल देने वालों पर कार्रवाई कर उनके संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। इधर जिस ट्रांसपोटर के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया वह ट्रांसपोटर भी आहत होकर न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी में है। ऐसे कथित व्यक्तियों के विरूद्ध ट्रांसपोटर न्यायालय में इस्तगासा दायर करने का मन बनाया है। ऐसे में अफवाह फैलाने वालों की व्यक्तियों की मुश्किले बढ़ सकती है।

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