पाकिस्तान ने अफ़गान नागरिकों से 31 मार्च तक देश छोड़ने की सलाह दी

इस्लामाबाद (वार्ता) पाकिस्तान की संघीय सरकार ने अपने प्रत्यावर्तन अभियान के तहत अफ़गान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों के साथ-साथ सभी अवैध विदेशियों को 31 मार्च तक देश छोड़ने की ”सलाह” दी है।

समाचार पत्र डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एसीसी नादरा द्वारा पंजीकृत अफ़गान नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक पहचान दस्तावेज़ है।

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के अनुसार एसीसी अफ़गानों को पाकिस्तान में रहने के दौरान अस्थायी कानूनी दर्जा देता है। हालाँकि संघीय सरकार यह निर्णय लेती है कि एसीसी कितने समय तक वैध रहेगा।

पाकिस्तान ने नवंबर 2023 में अनिर्दिष्ट विदेशियों पर कार्रवाई शुरू की। तब से 815,000 से अधिक व्यक्तियों को वापस भेजा जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में लौटने के बाद सबसे पहले उठाए गए कदमों में से एक था। अफ़गानों के पुनर्वास कार्यक्रम को रोकना, जिन्होंने 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी से पहले उनके साथ काम किया था या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में शामिल थे।

इस महीने की शुरुआत में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने उन अफ़गानों को निर्वासित करने की संभावना का संकेत दिया था जो अब अमेरिका में पुनर्वास के लिए पात्र नहीं हैं।

गृह मंत्रालय ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन कार्यक्रम एक नवंबर 2023 से लागू किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि ”सभी अवैध विदेशियों को वापस भेजने के सरकार के फैसले के क्रम में राष्ट्रीय नेतृत्व ने अब एसीसी धारकों को भी वापस भेजने का फैसला किया है। सभी अवैध विदेशियों और एसीसी धारकों को 31 मार्च, 2025 से पहले स्वेच्छा से देश छोड़ने की सलाह दी जाती है उसके बाद निर्वासन एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

मंत्रालय ने कहा, “यह रेखांकित किया गया है कि उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है।” मंत्रालय ने जोर दिया कि प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के दौरान किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और लौटने वाले विदेशियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था भी की गई है।

मंत्रालय ने कहा, “पाकिस्तान एक उदार मेजबान रहा है और एक जिम्मेदार राज्य के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों को पूरा करना जारी रखता है। यह दोहराया जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों को सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और पाकिस्तान के संविधान का पालन करना होगा।”

योजना के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने पिछले महीने डॉन को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) और आईओएम ने पिछले महीने इस्लामाबाद और रावलपिंडी से पंजीकृत अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने की सरकार की “तैयार की गई योजना” पर चिंता व्यक्त की थी और सरकार से पुनर्वास की “तरीके और समय सीमा” पर स्पष्टता मांगी थी। सरकार ने पंजीकृत अफगान शरणार्थियों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बाहर निकालने और धीरे-धीरे उन्हें उनके देश वापस भेजने की योजना तैयार की थी।

अधिकारियों को इस संबंध में कोई सार्वजनिक घोषणा किए बिना योजना को लागू करने का निर्देश भी दिया गया था। पुनर्वास योजना के चरण एक के तहत एसीसी रखने वाले अफगान नागरिकों को तुरंत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उन्हें अवैध और अनिर्दिष्ट शरणार्थियों के साथ अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा।

संघीय सरकार ने जनवरी में शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि सभी अफगान शरणार्थी जो किसी भी रूप में अपने पंजीकरण के बाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड (पीओआरएस) या एसीसी धारक शामिल हैं, उन्हें पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें पकड़ा या निर्वासित नहीं किया जाएगा।

राज्यों और सीमांत क्षेत्रों के मंत्रालय द्वारा जारी 22 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुसार यह वादा 30 जून, 2025 तक बढ़ा दिया गया था। पाकिस्तान में रहने वाले पीओआर और एसीसी धारकों की कुल संख्या क्रमशः तेरह लाख और 700,000 होने का अनुमान है।

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