
मुर्रम के उत्खनन और बिना नंबर के ट्रेक्टर से परिवहन का मामला
मंडला। जिले में अवैध खनन के मामले में प्रशासन ने बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा के भाई राजसिंह पट्टा समेत तीन लोगों पर 28.13 लाख रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया है। इसके आदेश 27 फरवरी को जारी हुए हैं। अपर कलेक्टर ने राजसिंह पट्टा, रामलाल और रामस्वरूप को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजस्व विभाग के घुघरी के दौरे के दौरान ग्राम खमतरा में निजी भूमि पर अवैध खनन पकड़ा गया। जेसीबी से मुरूम का उत्खनन किया जा रहा था और बिना नंबर के ट्रैक्टर में मुरम भरा जा रहा था। बताया गया कि जांच में 1875 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन करना पाया गया। मध्यप्रदेश खनिज नियमों के तहत प्रशमन करने पर 28.13 लाख रुपए और प्रशमन न करने पर 56.25 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जा सकता है। आरोपियों को 5 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। जवाब न देने या अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्रवाई निर्देश दिए गए हैं।
