फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाली शिकायकर्ता व सचिव के विरुद्ध एफआईआर

झाबुआ। जिले के थाना रायपुरिया पर आवेदिका लीला पति दिनेश कटारा नि. सुवरपाडा द्वारा अपनी लडकी पुष्पा पिता दिनेश कटारा के गुम होने के संबंध में 22 दिसंबर 2024 को सूचना दी थी, जिस पर थाना रायपुरिया पर गुम इंसान का मामला पंजीबद्ध किया गया था। सूचनाकर्ता गुम इंसान पंजीबद्ध होने से असंतुष्ट थी व अपराध पंजीबद्ध करवाना चाहती थी, इस हेतु सूचनाकर्ता लीला कटारा द्वारा अपनी लडकी गुमशुदा पुष्पा पिता दिनेश कटारा का ग्रापं बामनिया से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लाकर पुलिस अधीक्षक झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें गुमशुदा पुष्पा कटारा की जन्म दिनांक 10 मई 2008 अंकित थी। जांच के दौरान पाया गया कि सूचनाकर्ता लीला कटारा द्वारा ग्रापं बामनिया के सचिव मुन्ना अरड़ के साथ मिलकर धोखाधडी पूर्वक व कुटरचना कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया जिसमें जन्म दिनांक 10 मई 2008 लेख है एवं पीडिता की कक्षा 10वी की अंकसूचि एवं ग्रापं मातापाडा के जन्म प्रमाण पत्र में गुमशुदा पुष्पा की जन्म दिनांक 10 मई 2006 लेख है। सूचनाकर्ता लीला कटारा द्वारा ग्रापं बामनिया के सचिव मुन्ना के साथ मिलकर धोखाधडी एवं कुटरचना कर गुमशुदा पुष्पा का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया गया व जन्म दिनांक 10. मई 2008 अंकित की गई जिससे गुमशुदा की उम्र 16 वर्ष 7 माह हो जाए एवं थाना रायपुरिया पर अपहरण संबंधी अपराध पंजीबद्ध करवाया जा सके। जिस पर सूचनाकर्ता लीलाबाई कटारा एवं सचिव मुन्ना अरड के विरुद्ध अपराध धारा 318(1)(2), 336(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

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