
हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को जारी किये अवमानना नोटिस
जबलपुर। बिल्डर द्वारा 80 फुट में से 30 फीट सड़क पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी निगमायुक्त ने शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। जिसके खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने निगमायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता अधिवक्ता मुकेश जैन की तरफ से दायर की गयी अवमानना याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट चौक से पुल नम्बर 2 की सड़क 80 फुट चौडी है। इस सड़क पर अनावेदक शंकर मच्छानी मुस्कान पार्क नाम से व्यवसायिक व आवासीय टाउनशिप बना रहा है। बिल्डर द्वारा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के सामने वाली 80 फुट सड़क में से 30 फुट सड़क पर कब्जा कर दुकान, फ्रंट एमओएस, पार्किंग व गार्डन पेरापेट का निर्माण किया गया है। जिसके कारण सड़क मार्ग संकरा हो गया है और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पडता है। जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निगमायुक्त को याचिकाकर्ता की शिकायत पर चार माह में स्पीकिंग आदेश जारी करने निर्देश दिये थे।
निर्धारित समय सीमा के बाद भी निगमायुक्त ने कोई स्पीकिंग आदेश जारी नहीं किये। जिसके कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है। युगलपीठ ने निगमायुक्त नगर निगम जबलपुर प्रीति यादव को अवमानना कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अभिताभ गुप्ता ने पैरवी की।
