पन्ना जिले में 57 प्रतिशत शराब दुकानें ठेकेदारों ने छोड़ी

पन्ना ब्यूरो

पूरे मध्य प्रदेश में आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार शराब की दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। इसी अनुक्रम में पन्ना जिले में लगभग 160 करोड़ के 15 शराब दुकान समूहों की 39 शराब दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आबकारी नीति के अनुसार शासन ने वर्तमान वर्ष के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत मूल्य की वृद्धि कर वर्तमान ठेकेदारों को नवीनीकरण करवाने का विकल्प दिया है। नवीनीकरण के अंतिम तिथि दिनांक 21 फरवरी को पन्ना जिले के 15 शराब दुकान समूहों में से मात्र 9 शराब दुकान समूहों पर ही ठेकेदारों द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। जो जिले कुल आरक्षित मूल्य का मात्र 42.9 प्रतिशत है। आबकारी नीति के अनुसार जिले के कुल आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत होने पर ही जिले में नवीनीकरण किया जाएगा। हालांकि अभी बचे हुए शराब दुकान समूहों पर इच्छुक आवेदकों द्वारा लॉटरी के फॉर्म भरे जा सकते है। नवीनीकरण और लॉटरी दोनों को मिलाकर कुल आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत होता है, तभी जिले में नवीनीकरण हो सकेगा। अन्यथा पूरे जिले के सभी शराब दुकान समूहों पर ई टेंडर कम ऑक्शन की प्रक्रिया से निष्पादन किया जाएगा। आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने बताया आगामी वर्ष 2025-26 के पन्ना जिले में नवीन आबकारी नीति के अनुरूप शराब दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके अंतर्गत पन्ना जिले में 15 शराब दुकान समूहों में से 9 शराब दुकान समूहों के वर्तमान लाइसेंसियों ने नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें बेनीसागर समूह की शेष मदिरा दुकान हिनौता, देवेन्द्रनगर मदिरा दुकान समूह, सलेहा मदिरा दुकान समूह, बृजपुर समूह, बरियारपुर समूह, मड़ला समूह, शाहनगर समूह, टिकरिया समूह पर नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। उक्त समूहों का आरक्षित मूल्य 69 करोड़ 61 हजार 511 रुपए है। जो पूरे जिले के आरक्षित मूल्य का 41.91 प्रतिशत है। गौरतलब है कि पन्ना नगर पालिका के अंतर्गत चार शराब की दुकानें पवित्र नगरी के कारण आगामी 1 अप्रैल से पूर्णतः बंद हो जाएगी। बंद दुकानों का मूल्य जिले के सभी दुकानों पर वितरित किया गया है, जिससे दुकानों का मूल्य बढ़ गया है और उसके बाद 20 प्रतिशत की और वृद्धि के बाद नवीनीकरण होगा, तो शराब दुकानों के मूल्य में ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गयी है। इसलिए महंगी हो चुकी दुकानों के नवीनीकरण में ठेकेदारों को कम रुचि है। शेष मदिरा दुकान समूहों में अजयगढ़ समूह, धरमपुर समूह, गुनौर समूह, अमानगंज समूह, पवई समूह, मोहन्द्रा समूह है। शेष समूहों के आरक्षित मूल्य की जानकारी निम्नलिखित है।

पवई समूह – 20,55,07,399 रुपए

गुनौर समूह – 20,11,21,537 रुपए

अमानगंज समूह – 18,85,13,253 रुपए

अजयगढ़ समूह -11,58,11,947 रुपए

मोहन्द्रा समूह – 15,96,25,882 रुपए

धरमपुर समूह – 4,73,52,448 रुपए

लॉटरी के आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल से या ऑफलाइन जिला आबकारी कार्यालय पन्ना से प्राप्त किये जा सकेंगे। लॉटरी के आवेदन पत्र दिनांक 27 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकते है। 27 फरवरी को कलेक्ट्रेट पन्ना के सभा कक्ष में लॉटरी की प्रक्रिया सम्पन्न होगी।

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