
नवभारत न्यूज
रीवा, 15 जनवरी, उच्च न्यायालय के आदेशानुशार जिन बसों का पंजियन 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है उन बसों को स्कूल में नही लगाया जा सकता न ही स्कूल के बच्चों का परिवहन किया जा सकता. परिवहन विभाग रीवा ने माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में आज शोषित पीडि़त कल्याण विकाश परिषद स्कूल रीवा में जाकर बसो की जांच की जिसमें वहा की दो बसो का पंजीयन 12 वर्ष का पूरा हो चुका था,जिसे परिवहन विभाग ने वहा के प्राचार्य श्री पांडेय से मिलकर स्कूल प्रबंधन को इस बात से अवगत कराया कुणाल इन बसो का संचालन नहीं कर सकते और उनसे स्वघोषित हलफनामा लिया गया और उन बसों को उन्ही की सुपुर्दगी में दिया गया. इसके अतिरिक्त गुढ़ में स्थित जेके पब्लिक स्कूल में भी बसों की जांच की गई. जहा पर दो बसे वहा पर भी 12 वर्ष से ऊपर की पायी गई. स्कूल संचालक से वहाँ भी स्वघोषित हलफनामा लिया गया और उन्हें बस न चलाने को निर्देशित किया गया. जिसमे बस का संचालन करते पाए जाने पर कानूनन कार्यवाही की जायेगी. आज की यह कार्यवाही आरटीओ रीवा के साथ परिवहन सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी रवि मिश्रा के द्वारा की गई. सभी स्कूल संचालकों को यह सूचित किया जाता है की इसी संबंध में 17 जनवरी को दोपहर दो बजे से मोहन सभागार में कलेक्टर महोदया रीवा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाना है. आज की जांच में स्कूल के अलावा अन्य वाहिनो की भी जांच की गई परिवहन विभाग द्वारा आज 16 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 26500 रूपये का राजस्व वशूल किया गया.
