पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

सुसनेर, 10 जनवरी. पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय अपर सत्र न्यायालय पंकज कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है. एजीपी मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि फरियादी श्यामलाल पिता बिलायती राव जाति पंजाबी उम्र 60 साल सुभाषचंद जुनेजा के वेयर हाउस सुसनेर में विगत 06 साल से रहता है तथा उनकी खेती व वेयर हाउस की देखरेख करता है. उक्त वेयर हाउस पर साहब राज पिता सलट सरोज निवासी ग्राम सराय मोहन थाना बरदहा जिला आजमगढ़ यूपी के मुनीम 18 फरवरी 23 को 29 व्यक्ति की लेबर लेकर वेयर हाउस पर आए थे, तभी से लेबर संतरा तोडऩे व लोड करने का काम कर रही थी. उसी लेबर में रेशमाबाई पति नितिन भावने आदिवासी निवासी करंज जिला अमरावती महाराष्ट्र की सुबह साढ़े 8 बजे वेयर हाउस के पास चावल बना रही थी, तब दोनों पति-पत्नी में विवाद हो गया. रेशमा यहीं पर काम करने की बात कर रही थी, जबकि उसका पति उसे गांव महाराष्ट्र जाने की बात कर रहा था. तभी नितिन लेाहे का पंजा लेकर वेयर हाउस से आया और रेशमा के सिर में जान से मारने की नियत से मारा. नितिन ने उसकी पत्नी के ऊपर कई बार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. थाना सुसनेर पर अपराध क्रमांक 44/23 पर धारा 302 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. प्रकरण में विवेचना तत्कालीन उनि संजय सिंह राजपूत, वर्तमान निरी थाना अजाक जिला देवास व टीआई विजय सागरिया तत्कालीन थाना प्रभारी सुसनेर के द्वारा की गई. जहां से न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई.

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