हाईकोर्ट ने मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दिए निर्देश
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस डीके बंसल की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी से कम्यूटेड पेंशन रिकवरी के मामले में निर्णय लें। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिये हैं कि 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित किया जाये। इंदौर बेंच द्वारा बीएल मडारिया के मामले में दिए दिशा-निर्देशों के तहत आवेदन का निराकरण किया जाये।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी विजय कुमार अग्निहोत्री की ओर से दलील दी गई कि बिजली कंपनियां सेवानिवृत्त कर्मियों से कम्यूटेशन पीरियड से अधिक की रिकवरी कर रही हैं। दलील दी गई कि कम्यूटेशन पेंशन की रिकवरी की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई है। इसके बावजूद अधिक राशि वसूल की जा रही है। इस मामले में 25 अक्टूबर 2024 को इंदौर बेंच ने विस्तृत आदेश पारित किया है। उसी की रोशन में हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये है।
