नशीली कफ सिरप का परिवहन करने वाले दो आरोपी को सजा

विशेष न्यायाधीश ने सुनाई दस-दस वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना
नवभारत न्यूज
रीवा, 18 अप्रैल, नशीली कफ सिरप का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है.
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम सिंह की अदालत में नशीली कफ सिरप के दो आरोपी छोटे उर्फ नारेन्द्र सिंह चौहान पिता कमलभान सिंह चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम जमोडी खुर्द थाना जमोडी जिला सीधी म.प्र तथा रोहित कुमार जैयसवाल पिता शिवप्रसाद जैसवाल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम करौंदिया थाना जमोड़ी जिला सीधी को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है.
27.8.2022 को थाना हनुमना को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो कार क्रमांक एमपी 53 टीए 2016 वाहन से अवैध रूप से नशीली कफ सिरप की खेप उत्तर प्रदेश तरफ से आने वाली है जो हनुमना बडकुडा बार्डर से हनुमना थाना की सीमा में प्रवेश करेगी. मुखबिर की सूचना पाते ही थाना हनुमना की पुलिस दल बल के साथ रवाना हुई और घेराबंदी कर उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही बोलेरो वाहन को पकड़ा. पकड़े गये वाहन की तलाशी लेने पर वाहन की सबसे पीछे वाली सीट के पीछे पांच खाखी रंग के कार्टून मिले. जिसमें कुल 580 शीशी कफ सिरप अवैध रूप से पाई गई. जिसमें प्रत्येक शीशी का मूल्य 120 रू का होना पाया गया. मौके पर ही दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट में चालान पेश किया गया. जहां विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई.

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