हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिये निर्देश
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने शासकीय जमीन पर काबिज अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने कलेक्टर नरसिंहपुर को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करें। इसके साथ ही युगलपीठ ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता कार्रवाई से संतुष्ट न हों तो वे दोबारा कोर्ट की शरण लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी मोहनलाल, मंगल यादव व अन्य की ओर से कहा गया कि ग्राम बसनपानी तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के खसरा नंबर 51, 57 और 61 पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। न्यायालय को बताया कि यह जमीन सरकारी चरनोई भूमि है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते इस पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने 24 सितंबर 2024 को इस संबंध में जिलाधीश नरसिंहपुर को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।