नियमों के विपरित दो विभाग ने दी पेट्रोप पंप की अनुमति

जांच के लिए लोकायुक्त ने भोपाल से मांगी अनुमति

रतलाम: पेट्रोल पंप संचालक को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) और लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने नियम कायदों को ताक में रखकर बंजली-बिबड़ौद-हरथली रिंग रोड पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे डाली। यह मामला उसे समय उजागर हुआ जब इसे लेकर एक शिकायत लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन पहुंची। लोकायुक्त ने सभी से दस्तावेज तलब किए तो प्रथम दृष्टया गड़बड़ी मिली हैं। एनओसी देने में दोनों ही विभागों की भूमिक संदिग्ध पाई गई हैं। अब उज्जैन लोकायुक्त ने भोपाल मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट भेजकर विस्तृत जांच के लिए अनुमति मांगी हैं।
दोनों विभागों की भूमिका संदिग्ध
पेट्रोल पंप के मामले में किसी भी आवेदक को एनओपी देने में अन्य विभागों की तुलना में दोनों ही विभागों की भूमिका अहम होती हैं। इन्ही दोनों विभागों में नियमों को ताक में रखकर एनओसी जारी कर दी।
नये तरीकें से जारी की अनुमति
टीएनसीपी ने रिंग रोड से 100 मीटर की दूरी पर ही एनओसी देने का नियम होने के बाद भी मात्र 46 मीटर की दूरी पर ही पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दे दी। लोनिवि अधिकारी ने एनओसी में कारीगरी की और केवल 108 लिखकर छोड़ दिया। यह 108 मीटर है, फीट है इसका कोई उल्लेख एनओसी में किया नही नहीं।
यह है नियम: हाईवे, रिंग रोड या कोर्ट चौराहा हो उससे कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही पेट्रोल पंप की अनुमति दी जा सकती हैं। टीएंडसीपी और लोक निर्माण विभाग ने इस नियम को ताक में रख दिया।

यह है मामला

हरथली से गुजर रहे रिंग रोड के किनारे ही नाहर खां नामक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप डालने के लिए एनओसी प्राप्त करने कलेक्टर कार्यालय में कुछ माह पहले आवेदन किया था। तय विभागों में कलेक्टर कार्याल्य की तरफ से पत्र भेजकर एनओसी मांगी गई। टीएंडसीपी ने रिंग रोड से महज 46 मीटर की दूरी पर ही पेट्रोल पंप की अनुमति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी रिंग रोड पर बने चौराहे से सटी जमीन पर ही 46 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप के लिए एनओपी दे दी।

इनका कहना

हमने तो नियम से एनओसी दी हैं। दोनों तरफ ढाई-ढाई सौ मीटर की सर्विस रोड बनाना होगा। जगह नहीं होने पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जिसे इस एनओसी को जैसा मानना हैं, वैसा माने। हमने तो एनओसी दे दी हैं।
-मोहनलाल वर्मा, प्रभारी उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश
पेट्रोल पंप के लिए जो एनओसी जारी की गई है, उसमें शर्ते रखी हैं। यदि संबंधित शर्तों के अनुसार काम नहीं करता है और उसका उल्लंखन करता है तो एनओसी निरस्त कर दी जाएगी।
-अनुरागसिंह, कार्यपालन यंत्री, लोनिवि

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