इंदौर: प्रशासन शहर में जनभागीदारी से सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. इसके लिए आज कलेक्टर सभागृह में अधिकारियों के साथ बैठक में शासन और नगर निगम अधिनियम की सभी संगठनों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी. साथ ही सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान भी शासन की गाइडलाइन के अनुसार वसूल होगा.
शहर में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना ली है.
इसके तहत शहर के सभी व्यापारिक, सामाजिक, हॉस्पिटल और रहवासी संघों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए जाएंगे. आज कलेक्टर सभागृह में अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक की. कलेक्टर अशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बैठक में जानकारी दी कि शासन एवं नगर निगम एक्ट के तहत सभी को सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है. यह कार्य शहर में सुरक्षा की दृष्टि से भी देश में इंदौर को नंबर बनाने में कारगर सिद्ध होगा. ध्यान रहे कि पिछले दिनों महापौर ने शहर में 75 सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी। उसमे भी शहर सुरक्षा को सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य था।
नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान
कलेक्टर अशीष सिंह ने बताया कि शहर के सभी व्यापारिक, रहवासी संघों, कॉलोनियों और हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाए के आदेश दिए है. पूरे शहर में जनभागीदारी से 50 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने बताया कि नगर निगम एक्ट और शासन के आदेश मिल चुके है. अब 1500 वर्ग फीट तक दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है. छोटी दुकानों को व्यापारी संगठनों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए कहा गया है. सीसीटीवी नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है.