हाईकोर्ट ने सरकार को दिये निर्देश
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित किसानों के मामले में सरकार को निर्देशित किया है कि ओंकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित क्षेत्र के किसानों के बालिग बेटों को मुआवजा देने पर वह विचार करे। जस्टिस विशाल मिश्रा और जस्टिस अवनिन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने इसके लिये दो माह की मोहलत दी है।
उल्लेखनीय है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 7 जून 2013 को आदेश देकर कहा था कि प्रभावितों को विशेष पैकेज दिया जाए। इस आदेश के बाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से हाल ही में दायर अर्जी में कहा गया कि सरकार ने विस्थापितों को पैकेज पर 15 प्रतिशत का लाभ तो दिया, लेकिन पैकेज का लाभ सभी पात्रों को नहीं दिया, जो अवैधानिक है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आवेदन का निराकरण करते हुए सरकार को कार्यवाही के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज शर्मा ने पक्ष रखा।