न्यायोत्सव 2024 के तहत लाड़वी में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
खरगोन. न्यायोत्सव 2024 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में 08 नवंबर को सचिव जिला न्यायाधीश श्री सुजीत कुमार सिंह ने श्रमिक बस्ती एवं ग्राम पंचायत लाडवी के गांव नवलपुरा की श्रमिक बस्ती में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि मजदूरी करने वाले सभी लोग चाहे वो किसी के खेत में काम करते है, ईट भट्टे या मकान बनाने के काम में लगे हैं या फिर घरेलू काम जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना आदि में कार्यरत है। वे सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाते है।
जिला कलेक्टर हर तीन माह में मजदूरों की मजदूरी तय करते हैं। जिसमें कुशल, अर्धकुशल या अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए अलग-अलग मजदूरी की दर तय की जाती है। कलेक्टर द्वारा मजदूरी का समय भी निर्धारित किया जाता है। यदि कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम कोई मजदूरी देता है या तय समय से अधिक समय तक काम करवाता है तो यह भी कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी शिकायत आप श्रम निरीक्षक कलेक्टर या विधिक सेवा के कार्यालय में भी कर सकते है।
छोटे बच्चो से भी कोई काम नहीं करवा सकता है। यदि किसी होटल ढाबे या खेत खलिहान में बच्चा कार्य कर रहा है तो उसकी सूचना भी आप महिला बाल विकास विभाग, पुलिस, एसडीएम या विधिक सेवा को दे सकते है। मनरेगा शासन की रोजगार देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। कोई भी गरीब मजदूर पंचायत में मनरेगा के तहत काम मांग सकता है। उसे कार्य दिलाना पंचायत के लिए अनिवार्य है। अधिकार मित्र दुर्गेश कुमार राजदीप ने विधिक सेवा के अंतर्गत चल रहे न्यायोत्सव की जानकारी दी। अधिकार मित्र जोजू मुरियाडन ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को संबल कार्ड और श्रमिक कार्ड बनाने की जानकारी दी। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी पाण्डे, सुनीता पाण्डे, आशा कार्यकर्ता गायत्री सेन, रीना खांडे, स्व सहायता समूह की कार्यकर्ता अनिता केवट, वरिष्ठ नागरिक कमल सिंह ठाकुर, माधव सिंह ठाकुर, शेरू चौहान सहित असंगठित क्षेत्रें के श्रमिक महिला पुरुष उपस्थित रहे।