एक सप्ताह में दुकानों का भू-भाटक एवं किराया जमा नही करने पर दुकानों के आवंटन को रद्द करने की होगी कार्यवाही
सिंगरौली : नगर पालिक निगम सिंगरौली के डिप्टी कमिश्नर एवं राजस्व अधिकारी आरपी बैस ने बताया कि आईडीएसएमटी योजना अंतर्गत आवंटित दुकानों के आवंटियों द्वारा पिछले एक वर्ष से दुकानों का किराया एवं भू-भाटक निगम में जमा नही कराया गया है।साथ ही दुकानदारों से आग्रह किया है कि संबंधित दुकानदार एक सप्ताह के अंदर अपने दुकानों भू-भाटक एवं किराया निगम कोष में जमा करायें।
उन्होंने बताया कि दुकानदार राजेश शुक्ला पिता राम कृपाल शुक्ला बकाया राशि 1 लाख 62 हजार 156 रूपये, संजीव कुमार द्विवेदी पिता श्यामकीर्ति द्विवेदी बकाया राशि 1 लाख 132 हजार 101 रूपये, बेला शाह पति राम बाबू शाह बकाया राशि 1 लाख 30 हजार 947 रूपये , सरोज कौशिक पिता आरएस कौशिक बकाया राशि 1 लाख 21 हजार 173 रूपये, रमेश कुमार विश्वकर्मा पिता धरम पाल विश्वकर्मा बकाया राशि 1 लाख 17 हजार 373 रूपये, प्रेम सागर शर्मा पिता ददन राम शर्मा बकाया राशि 1 लाख 4 हजार 233 रूपये, गुलाम मुर्सलीन पिता लीयाकत अली बकाया राशि 93 हजार 12 रूपये, तारेश गुप्ता पिता रामलखन गुप्ता बकाया राशि 62 हजार 276 रूपये, सुनील कुमार पाण्डेय पिता विश्वनाथ पाण्डेय बकाया राशि 1 लाख 9 हजार 161 रूपये, जाहिदा प्रवीण पत्नी यूसूफ राही बकाया राशि 1 लाख 3 हजार 481 तथा आलोक गुप्ता पिता हरिदास गुप्ता के द्वारा अपने दुकान का भू-भाटक एवं किराया 89 हजार 10 रूपये अभी तक जमा नही किया गया है। उपरोक्त दुकानदारों को डिप्टी कमिश्नर बैस के द्वारा एक सप्ताह का समय देते हुयें कहां गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर दुकानदारो के द्वारा अपने अपने दुकानों का भ-भाटक एवं किराया निगम कोष में जमा नही कराया गया तो संबंधित दुकानों का आवंटन रद्द करने की कार्यवही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारों की होगी।