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सिहावल 25 अक्टूबर। जिला स्वास्थ्य विभाग सीधी में नियमों दरकिनार कर कम्प्यूटर आपरेटर को सिहावल में बीपीएम का प्रभार देने का मामला सामने आया है।
इसी कड़ी में सीएमएचओ सीधी द्वारा आदेश क्रमांक/ एनएचएम/एचआर/2024/15472 सीधी, दिनांक 23 अक्टूबर को नियम विरुद्ध आदेश जारी करते हुए डाटा इंट्री ऑपरेटर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहावल में विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक का प्रभार लेने के लिए पत्र जारी किया है। बताते चलें कि कार्यालय एनएचएम मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक/एनआरएचएम /एसपीएमयू/2015/153/भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2015 के निर्देश में विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक इकाई में विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, विकासखंड कम्युनिटी मोविलाइजर एवं विकासखंड लेखा प्रबंधक के पद स्वीकृत हैं। जिसकी पूर्ति के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है कि विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पद पर विकासखंड कम्युनिटी मोविलाइजर को प्रभार दिया जावे। यदि दोनो पद रिक्त हैं तो विकासखंड लेखा प्रबंधक को प्रभार सौंपा जाए। परन्तु सीएमएचओ जिला सीधी द्वारा मिशन संचालक एनएचएम मध्य प्रदेश के आदेश की अवहेलना की गई है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहावल में पदस्थ विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती लक्ष्मी चतुर्वेदी का स्थानांतरण 16 अक्टूबर 2024 को जिला कटनी के लिए हो गया था। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहावल में विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक का पद रिक्त हो गया गया था। पद पूर्ति के लिए डाटा इंट्री ऑपरेटर कृष्ण कुमार कुशवाहा को विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर कार्यालय सीएमएचओ जिला सीधी के द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को नियम विरुद्ध प्रभार लेने का आदेश जारी कर दिया गया। यह आदेश पूर्णत: विभागीय नियमों के विरुद्ध है। डाटा इंट्री आपरेटर कई वर्षों से ब्लॉक के कर्मचारी होते हुए भी जिला में पद लाभ ेले रहे हैं। उनकी मंशानुसार विभाग के नियमों को ताक पर रखकर विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। जिसका विरोध हो रहा है।
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इनका कहना है
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहावल में डाटा इंट्री आपरेटर को बीपीएम का प्रभार देने का मामला पूर्व में उनके संज्ञान में नहीं था। यदि वरिष्ठ कार्यालय के नियम विरूद्ध प्रभार दिया गया है तो इसके लिये जांच संस्थित की जावेगी।
डॉ.के.एल.नामदेव, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग
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