हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटे अतिक्रमण

याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया जाएगा उच्च न्यायालय में आवेदन

8 साल पहले दिए थे हाईकोर्ट ने आदेश

सिंहस्थ क्षेत्र के 282 अतिक्रमण अब तक नहीं हटे

उज्जैन: जिला कलेक्टर को हाई कोर्ट ने वर्ष 2012 में सिंहस्थ मेला क्षेत्र से अवैध निर्माण अतिक्रमण हटाते हुए अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. आदेश के 8 साल बीते जाने के बाद भी अवैध निर्माण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में याचिकाकर्ता किशोर दग्दी द्वारा हाई कोर्ट में कंटेम की याचिका दायर कर आवेदन दिया जाएगा.सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अवैध कालोनियों ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही से आगामी महाकुंभ 2028 के लिए जगह का संकट उत्पन्न हो गया है. जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता किशोर दग्दी द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका 2012 में दायर की गई थी, जिसमें सिंहस्थ क्षेत्र के अवैध निर्माण अतिक्रमण हटाने के आदेश जिला कलेक्टर को दिए गए थे, आदेश के 8 साल बाद भी अवैध निर्माण अतिक्रमण नहीं हटाए गए ऐसे में अब याचिकाकर्ता किशोर दग्दी द्वारा कंटेंम की याचिका दायर की जाएगी.

282 अतिक्रमण हटाने के आदेश
प्रशासन का पक्ष सुनने व मेला आयोजन के लिए भूमि की जरूरत को देखते हुए हाइकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साल 2012-13 में नामजद हुए 282 अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए थे.

282 में से एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया
सिंहस्थ आरक्षित क्षेत्र गढ़कालिका, अंकपात मार्ग, जूना सोमवारिया से पिपलीनाका, रामजर्नादन मंदिर, बडऩगर रोड, ग्राम भितरी सहित अन्य क्षेत्र में हुए अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने को लेकर याचिका दायर की गई थी. प्रशासन ने भी कोर्ट में माना था कि सिंहस्थ क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि पर बगैर अनुमति के निर्माण हुए हैं. उस समय प्रशासन ने सर्वे कर सिंहस्थ क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे कर सूची भी बनाई थी. इसमें 282 अतिक्रमण होना सामने आया था, इन तमाम अवैध निर्माण अतिक्रमण में से एक पर भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई.

फिर याचिका लगाऊंगा
उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र को लेकर वर्ष 2012 में एक याचिका इंदौर उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर को अवैध निर्माण अतिक्रमण सिंहस्थ मेला क्षेत्र से हटाने के आदेश दिए थे, याचिका के 8 साल बाद भी कोई अवैध निर्माण अतिक्रमण नहीं हटाया गया है ऐसे में अब कोर्ट आफ कंटेंम की याचिका दायर करूंगा.
– किशोर दग्दी, समाजसेवी

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