विद्युत विभाग के रिटायर्ड कर्मियों से की जा रही रिकवरी पर रोक

अनावेदकों को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों से सेवानिवृत्त कर्मियों से की जा रही कम्यूटेशन पीरियड से अधिक रिकवरी पर रोक लगा दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव वित्त, एमपी पॉवर मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर जेनरेटिंग, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के संरक्षक पीएस मथारू, अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, जबलपुर निवासी रामकिशोर श्रीवास्तव, सहित अन्य सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों की ओर से उक्त याचिका दायर की गई है।

जिसमें कहा गया कि उनकी मासिक पेंशन में कम्यूटेड पेंशन राशि की 15 वर्षों तक की रिकवरी उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 10 वर्ष 8 माह में ही पूरी राशि रिकवर हो जाती है। यह भी बताया गया कि पीवी रेड्डी कमीशन ने रिकवरी की 15 वर्ष की रिकवरी को कम करके 12 वर्ष करने की सिफारिश की थी। कुछ राज्यों ने इस पीरियड को कम करके 12 से 13 वर्ष कर दिया है, लेकिन मप्र सरकार ने इसे कम नहीं किया है। अधिक राशि की वसूली से पेंशनर्स को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आवेदकों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार और विद्युत कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

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