विधि छात्रों का रिजल्ट रोकने को चुनौती

रादुविवि कुलपति सहित अन्य को नोटिस जारी
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने छात्रों का रिजल्ट रोकने पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार व परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।यह मामला महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन सोसायटी के अध्यक्ष अंकुश चौधरी की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि रादुविवि ने उससे संबद्ध कई लॉ कॉलेजों के तृतीय व पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक लिया है।

याचिका में बताया गया कि उन छात्रों का रिजल्ट रोका गया है जिन्होंने पहले सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर में एटीकेटी परीक्षा दी थी। आवेदक की ओर से कहा गया कि एटीकेटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी तृतीय व पांचवें सेमेस्टर का परिणाम रोक लिया गया। न्यायालय को बताया गया कि करीब तीन सौ से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट रोका गया है। इनमें सरदार पटेल लॉ कॉलेज, हितकारिणी लॉ कॉलेज, एपीएन, मदर टेरेसा, खालसा महानद्दा के अलावा नरसिंहपुर व अन्य विधि महाविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। याचिका के साथ ऐसे छात्रों के एडमिट कार्ड व अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं रादुविवि की ओर से न्यायालय को बताया गया कि किसी भी ऐसे छात्र का रिजल्ट नहीं रोका गया है, जिसने रिपीट परीक्षा दी है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

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