भ्रमित कर जारी कराये गये थे रिकवरी लेटर

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में पूर्व बैंक मैनेजर के बयान दर्ज
जबलपुर:भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की सुनवाई दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अशोका गार्डन के बैंक मैनेजर ने हाईकोर्ट में बयान दर्ज करवाये। तत्कालीन मैनेजर ने अपने बयान में कहा है कि बैंक के एक कर्मचारी ने राशि वसूलने के लिए भ्रमित कर रिक्वरी लेटर में उससे हस्ताक्षर करवाये थे। हाईकोर्ट द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी होने के बाद उन्हें करियर खराब कर देने के संबंध में धमकी मिल रही है। तत्कालीन बैंक मैनेजर का बयान पूरा नहीं होने के कारण हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 8 नवम्बर को सुनवाई निर्धारित करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये हैँ।

गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने खुद तथा पत्नी के नाम लिये गये बैंक लोन का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया था। उन्होंने नामांकन पत्र में उक्त जानकारी जानबूझकर छुपाई थी।कांग्रेस विधायक ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, वह फर्जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश हाईकोर्ट को दिये थे। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच मैनेजर को समंस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वर्तमान बैंक मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने बयान में कहा था कि वह दस्तावेजों के संबंध में कोई अभिमत नहीं दे सकते है। एकलपीठ ने संबंधित शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर समस्त दस्तावेज के साथ उपस्थित रहने के आदेश जारी किये थे। एकलपीठ ने आदेश का पालन सुनिश्चित करते एसबीआई के जनरल मैनेजर को निर्देशित किया था। याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान तत्कालीन बैंक मैनेजर संदीप मालवीय एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। बैंक मैनेजर ने अपने बयान में दर्ज करवाते हुए बताया कि उक्त धमकी दी जा रही है। क्रॉस एग्जाम तथा बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। अनावेदक विधायक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता तथा याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा उपस्थित हुए।

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