नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में शुक्रवार को नियमित जमानत दे दी।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद श्री जैन को कई शर्तों पर जमानत दी।
अदालत ने लंबे मुकदमे और करीब 18 महीने की कैद को देखते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार की।
अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी। इसके अलावा मामले से संबंधित गवाहों से संपर्क न करने या उन्हें प्रभावित न करने और पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर न जाने की भी उन्हें निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान श्री जैन के वकील ने पहले अदालत के समक्ष दलील दी कि गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है और अगर अदालत उन्हें नियमित जमानत देती है तो उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है।
केंद्रीय एजेंसी ने श्री जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था। तब अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वह मई 2023 से मार्च 2024 के दौरान मेडिकल आधार अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहे।