पति और देवर को आजीवन कारावास की सजा

नवभारत न्यूज

रीवा, 28 सितम्बर,समान थाना अन्तर्गत एक नव व्याहता की मौत के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव के न्यायालय ने मामले मे दोनो पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

मामले की जानकारी देते हुए जिला अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी एड द्वारा बताया गया कि साक्षी मिश्रा की मौत 10-11 मई 2022 की दरमियानी रात हुई थी. मृतिका के पति आाशीष मिश्रा और देवर अभिनव मिश्रा ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 302 /34 भारतीय दंड विधान के तहत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीवा द्वाराआरोप विरचित किए गए और अभियोजन की ओर से साक्ष्य सूची प्रस्तुत की गई. दोनो पक्ष को सुनने के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव द्वारा आरोपी आशीष मिश्रा निवासी ग्राम महसुआ थाना रायपुर कर्चु हाल पता शक्ति नगर रीवा वार्ड नंबर 16 को पत्नी साँक्षी मिश्रा की हत्या दिनांक 10 – 11/5/2022 की दरमियानी रात में अपने भाई आरोपी अभिनव मिश्रा के साथ मिलकर दुपट्टा से फांसी में लटका कर स्वसन अवरोध करने के कारण मृत्यु कारित की गई थी जिसके कारण साक्षी की मृत्यु हो गई थी. जिसमें चतुर्थ पर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी गणों को दोषी पाते हुए धारा 302 / 34 भारतीय दंड विधान के तहत आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है

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