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खण्डवा। जिले की खालवा थाना पुलिस ने पशु क्रूरता एवं गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो कार्रवाई करते हुए पिकप वाहन सहित कुल 37 नग गोवंश को जप्त किया है।
आलाधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी खालवा निरीक्षक राजकुमार राठोर द्वारा अपने स्टाफ के साथ सोमवार को धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधि. एवं 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधि. के तहत कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिकप वाहन में क्रूरता पूर्वक जानवर (बैल) भर कर ग्राम कोठा चौराहा ला रहा है, इस सूचना पर गवाहों एवं स्टाफ के साथ उनि भुवन वास्कले मौके पर पहुच कर तस्दीक किए तथा पिकप वाहन एम एच 28 बीबी 3427 को चेक करने पर उसमे 06 नग बैल क्रूरता पूर्वक भरे पाए गए जिस पर आरोपी वाहन चालक आशीष पिता पुरुषोत्तम पुरोहित उम्र 32 साल निवासी मोहन टॉकीज के पास खामगांव जिला बुलधाना महाराष्ट्र के कब्जे से पिकप वाहन एवं कुल 06 जानवरो(बैल) को विधिवत धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधि के तहत जप्त किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को मंगलवार को न्यायालय पेश किया गया।
मुखबिर की सूचना पर ग्राम रिछडीखेडा के जंगल मे 29 नग गोवंश जिसमें गाय व केडी जंगल के रास्ते से महाराष्ट्र वध हेतु मारपीट कर क्रूरता पूर्वक ले जा रहे दो व्यक्ति को पकड़ा। पकडे गए दो व्यक्ति हीरालाल पिता गुलाब जाति गोंड उम्र 25 साल निवासी रिछडीखेडा एवं रामलाल उर्फ बबलू पिता सुखराम जाति गोंड उम्र 35 साल निवासी रिछडीखेडा को धारा 11(घ) पशु क्रूरता 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधि. के तहत अपराध पाए जाने से आरोपियों के कब्जे से 29 नग गाय व केडी जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोवंश को ग्राम रिछडीखेडा के काजी हाउस मे सुरक्षार्थ रखा गया।
सराहनीय भूमिका
थाना प्रभारी खालवा निरीक्षक राजकुमार राठोर,उनि भुवन वास्कले,सउनि रूप सिंह चौहान, प्रआर.राजेन्द्र डांगरे, आर. अनिल, आर रोहित साहु एवं आर राजेश की सराहनीय भूमिका रही है।