मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाएं रखने सुरक्षा के कड़े इंतजाम
खरगोन. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत खरगोन की ग्राम पंचायत ऊनबुजुर्ग एवं बरूड़ में सरपंच के निर्वाचन के लिए 11 सितंबर को प्रात: 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में इन पंचायतों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दल मतदान सामग्री लेकर मतदान केन्द्र पहुंच गए हैं। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा और 15 सितंबर को जनपद पंचायत कार्यालय में मतगणना की जाएगी।
मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं। ग्राम पंचायत ऊनबुजुर्ग के मतदान केन्द्र क्रमांक 39 से 47 तक के 09 मतदान केन्द्रों के लिए नायब तहसीलदार सुश्री स्नेहलता चौहान को सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक श्री धंनजय शुक्ला को सेक्टर अधिकारी एवं सहायक उप निरीक्षक श्री चन्द्रकांत पाटिल को पुलिस सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बरूड़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 88 से 96 तक 09 मतदान केन्द्रों के लिए नायब तहसीलदार श्री पुनिया परमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट, सहायक संचालक कृषि श्री पियुष सोलंकी को सेक्टर अधिकारी एवं उप निरीक्षक श्री नरेश प्यासे को पुलिस सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत बरूड़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 97 से 106 तक 10 मतदान केन्द्रों के लिए नायब तहसीलदार श्री पुनिया परमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट, परियोजना अधिकारी श्री पवन डावर को सेक्टर अधिकारी एवं सहायक उप निरीक्षक श्री सुखलाल चौहान को पुलिस सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मतदान के दिन इन पंचायतों में शुष्क दिवस रखते हुए शराब की बिक्री एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिन 11 सितंबर को इन पंचायतों के स्कूलों में अवकाश रहेगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं होगा और इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।
इन पंचायतों के मतदाता बिना किसी व्यवधान के मतदान कर सके। इसके लिए जिला श्रम पदाधिकारी खरगोन द्वारा इन पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले कारखाने, दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि उनके संस्थान में कार्यरत श्रमिकों एवं कामगारों को मतदान के लिए अवकाश की सुविधा प्रदान करें। श्रमिकों एवं कामगारों को दिये जाने वाले अवकाश के एवज में उनके वेतन में किसी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए।