छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को कारावास

भिण्ड, 01 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में एक अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाये जाने पर दस वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनायी है।

सूत्रों के अनुसार अटेर थाना क्षेत्र के परा गांव निवासी आरोपी शेर सिंह ने 10 अक्टूबर 2020 में किशोरी के घर में अकेला पाकर पहुंच गया और छेड़छाड़ करने लगा इसके साथ चाकुओं से हमला किया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने कल इस मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

Next Post

स्वीमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत 

Sun Sep 1 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email दोस्तों के साथ पार्टी मनाने पहुंचा था फार्म हाउस भोपाल. 1 सितंबर. खजूरी सड़क स्थित एक फार्म हाउस में बने स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूबने से युवक की मौत हो गई. वह अपने दोस्तों के साथ […]

You May Like