भिण्ड, 01 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में एक अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाये जाने पर दस वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनायी है।
सूत्रों के अनुसार अटेर थाना क्षेत्र के परा गांव निवासी आरोपी शेर सिंह ने 10 अक्टूबर 2020 में किशोरी के घर में अकेला पाकर पहुंच गया और छेड़छाड़ करने लगा इसके साथ चाकुओं से हमला किया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने कल इस मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।