* मामला काफी बेरहमी के साथ युवक से की गई थी मारपीट का
नवभारत न्यूज
सीधी 24 अगस्त ।लाठी डण्डे से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को जमोड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी श्रीमती गायत्री तवारी के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुचाया। पुलिस के अनुसार दिनांक 21 अगस्त 2024 को फरियादी नन्दलाल कोरी पिता धनपति कोरी उम्र 50 वर्ष निवासी अधियारखोह रमा बल्देव होटल के सामने थाना जमोडी जिला सीधी पुलिस अस्पताल चौकी सीधी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरा लडका आशीष कोरी जिला अस्पताल सीधी में बेहोश हालत में भर्ती है जिसके दोनो पैर, दोनो हाथ, माथे में चोट लगी है एवं पूरे बदन में लाल स्याह चोट मारपीट जैसा दिख रहा है। मेरे लडके के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई है। मेरा लडका बोल नही रहा है, जिसे डॉक्टर द्वारा रीवा रेफर किया जा रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस अस्पताल चौकी में धारा 296, 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत जिरो पर अपराध कायम कर असल कायमी हेतु थाना जमोडी भेजा गया थाना जमोड़ी में असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना पाया गया कि एसजीएमएच रीवा में मारपीट से आई चोट के कारण आशीष कोरी की मृत्यु हो गई है, जिसका मर्ग कायम कर घटना स्थल के चश्मदीद साक्षियों, फरियादी एवं अन्य साक्षियों के कथन लिये गये जिसमें पाया गया कि मृतक आशीष कुमार कोरी के साथ दिनांक 21 अगस्त 2024 की रात्रि पुष्पराज भुजवा पिता जमुना प्रसाद भुजवा निवासी दक्षिण करौंदिया वार्ड नम्बर 10 थाना जमोड़ी जिला सीधी के द्वारा मारपीट करना पाया गया, जो चोट आने के कारण उपचार हेतु जिला अस्पताल सीधी में भर्ती हुआ था। प्राथमिक उपचार बाद डाक्टरों के द्वारा एसजीएमएच रीवा रेफर कर दिया गया था, जिसकी एसजीएमएच रीवा में मारपीट से आई चोट के कारण मृत्यु हो गई है। संपूर्ण जांच में पाया गया कि आरोपी पुष्पराज भुजवा पिता जमुना प्रसाद भुजवा निवासी दक्षिण करौंदिया वार्ड नम्बर 10 थाना जमोड़ी जिला सीधी के द्वारा गाली गलौज करते मारपीट कर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है, जिससे धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2-अ) एसटी/एससी बढ़ाई जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
०००००००००००००