जबलपुर। कांग्रेस नेता राजू मिश्रा तथा गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी हत्याकांड मामले में जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया था। मामले में कुल 12 आरोपी बनाए गए थे जिसमें कि आदेश सोनी, बिन्नू विश्वकर्मा द्वारा हत्याकांड को सात साल बीत जाने के बाद पहली बार न्यायालय में सरेंडर किया। विदित हो कि परिजात बिल्डिंग के पास कुक्कू व राजू मिश्रा आपस में बात कर रहे थे, तभी आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि नरसिंहपुर पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी विजय यादव तथा समीर मुस्लमान की मौत हो गई थी। एक अन्य आरोपी भोला पांडे की मौत हो गई है। आरोपी आदेश सोनी तथा बिन्नू विश्वकर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। जिसके बाद आज इन दोनों आरोपियों ने सात साल बाद कोर्ट में सरेंडर किया है वहीं कोर्ट द्वारा इन दोनों की दो दिनों की पुलिस रिमांड दी गई है।
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