13 फीसदी होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग

जबलपुर: 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसमें सामान्य वर्ग ने कैविएट दायर की है। वहीं, मप्र. सरकार ने भी विशेष एसएलपी दायर कर दी है। यद्यपि सरकार की एसएलपी में खामियां होने के कारण सुनवाई में देरी हो रही है। इस बीच 13 फीसदी होल्ड रिजल्ट जारी कराने के लिए सामान्य वर्ग की ओर से पैरवी करने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने शासन के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और मप्र. लोक सेवा आयोग को लीगल नोटिस भेजा है।
उल्लेखनीय है की हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने नौ अक्टूबर को 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण संबंधी एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। साथ ही पीएससी, ईएसबी और अन्य चयन एजेंसियों को 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के तहत रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। जबकि होल्ड किए गए 13 फीसदी पद अनारक्षित श्रेणी को देने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मप्र. लोक सेवा आयोग पहला रिजल्ट जारी कर चुका है। यह रिजल्ट असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती की लिखित परीक्षा का है। रिजल्ट भी 87-13 फीसदी फॉर्मूले पर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हाईकोर्ट की रोक के बाद भी कैसे हुआ और क्या बाकी भी होंगे।
नोटिस में यह की गई मांग
लीगल नोटिस में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जब होल्ड किए गए 13 फीसदी पद अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भर्ती के आदेश दिये तो फिर आदेश पालन में देरी क्यों की जा रही है। साथ ही पक्षकार उम्मीदवारों के होल्ड रिजल्ट जारी करने को कहा गया है। ये उम्मीदवार 13 फीसदी पदों के तहत होल्ड रिजल्ट वाली श्रेणी में शामिल हैं। नोटिस में मांग पूरी नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही मामले का तत्काल निराकरण करने की मांग की गई है।
16 उम्मीदवारों ने भेजा है नोटिस
13 फीसदी श्रेणी में होल्ड रिजल्ट वाले 16 उम्मीदवारों ने नोटिस भेजा है। इनमें पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2019, 2021 और 2022 के उम्मीदवार शामिल हैं। स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2021 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर परीक्षा 2021 के उम्मीदवारों ने भी नोटिस भेजा है। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन और इतिहास परीक्षा 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल परीक्षा 2024 के उम्मीदवार भी नोटिस भेजने वालों में शामिल हैं।

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