दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 1 नवंबर की रैली के लिए दी NOC, शर्तों के साथ मिली अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को प्रस्तावित विपक्षी रैली को लेकर दिल्ली पुलिस का पत्र सामने आया है। 17 अक्टूबर 2026 को जारी इस पत्र में रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC दिए जाने की जानकारी दी गई है। पत्र के मुताबिक, 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक मैदान की बुकिंग और 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रैली आयोजित करने के अनुरोध पर पुलिस ने कानून-व्यवस्था के लिहाज से कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि, इसके लिए जमीन के मालिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना और निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी है।

दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय से जारी पत्र कांग्रेस नेता मनीष छत्रथ के नाम संबोधित है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य और पार्टी मुख्यालय के प्रभारी हैं।

पत्र में रैली के आयोजकों के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। इनमें कानून और नियमों का पालन करना, भीड़ को नियंत्रित रखना और किसी भी तरह की हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने से रोकना शामिल है। इसके अलावा, रैली स्थल के प्रवेश और निकास द्वारों सहित प्रमुख स्थानों पर हाई डेफिनिशन कैमरे लगाने, कम से कम पांच स्क्रीन और एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करने को कहा गया है।

पुलिस ने रैली में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर, शौचालय और महिला प्रतिभागियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। रैली के सुचारू संचालन के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती और उनकी पहचान के लिए एक जैसे कपड़े या बैज रखने की शर्त भी शामिल है।

पत्र के अनुसार, रैली 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में रैली के पहले या बाद में रामलीला मैदान में प्रतिभागियों के रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी। बसों और अन्य वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करना होगा। आयोजकों को आमंत्रित लोगों, स्वयंसेवकों, मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम और बसों की संख्या व पंजीकरण नंबरों की सूची भी देनी होगी।

इसके साथ ही, किसी अन्य स्थान की ओर मार्च निकालने पर रोक लगाई गई है। जाति, समुदाय या रंग को लेकर तनाव फैलाने वाले भाषणों की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या डराने वाला भाषण देता है, तो आयोजकों को तत्काल उसका माइक बंद कर उसे मंच से हटाना होगा।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आयोजकों को पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुमति कभी भी रद्द की जा सकती है।

फिलहाल, पत्र से स्पष्ट है कि पुलिस ने निर्धारित शर्तों के अधीन रैली के आयोजन पर कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से NOC देने की बात कही है। मैदान के लिए संबंधित जमीन मालिक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति भी आवश्यक है।

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