जबलपुर। जिला अदालत ने गोरखपुर थाना क्षेत्रातंर्गत रामपुर मांडवा पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंकने वाले आरोपी परवेज अखार उर्फ नावेद अंसारी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान की अदालत ने आरोपी परवेज अखार को चार साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा।
जिन्होंने अदालत को बताया कि 18 अप्रैल 2023 की रात्रि करीब दो बजे आरोपी परवेज अखार उर्फ नावेद अंसारी ने अपने तीन अन्य नाबालिग साथियों के साथ मिलकर मांडवा स्थित पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंके थे, जिससे चौकी पर आर्थिक क्षति हुई थी। उक्त मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया था। जिनमें से तीन अपचारी बालकों के खिलाफ किशोर बोर्ड में मामला विचाराधीन है। आरोपी परवेज को अदालत ने दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
