
जबलपुर। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के 24 से 26 अक्टूबर तक के जबलपुर प्रवास के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर रेल्वे स्टेशन, राईट टाउन स्थित केशव कुटी, सरस्वती शिक्षा परिषद नरसिंह मंदिर शास्त्री ब्रिज तथा करमेता स्थित श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज की 500 मीटर की आवागमन की परिधि में ड्रोन उड़ाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। अपर जिला दंड़ाधिकारी रविशंकर राय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
