मोतियाबिंद आपरेशन के बीमा क्लेम में कटौती

जबलपुर: पत्नी की दोनों आंखों के मोतियाबिंद आपरेशन के लिए बीमा क्लेम की पूरी राशि नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने माना कि बीमा पालिसी की शर्तों की आड़ में मनमानी कटौती की गई और परिवादी की आपत्ति पर समुचित विचार नहीं किया गया। अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना तथा सदस्य सुषमा पटेल और मनोज कुमार मिश्रा की पीठ ने अरुण कुमार पचौरी के परिवाद पर फैसला सुनाया।
परिवादी ने तीन जनवरी 2018 से दो जनवरी 2019 तक पांच लाख रुपये की बीमा सुरक्षा वाली पालिसी ली थी।

पालिसी अवधि में उनकी पत्नी पद्मेश्वरी पचौरी की दाहिनी आंख का आपरेशन 30 अक्टूबर से एक नवंबर 2018 व बाईं आंख का आपरेशन 12 से 13 नवंबर 2018 के बीच छवि आई हास्पिटल में हुआ। दोनों आपरेशन पर कुल 1.60 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया गया। बीमा कंपनी ने दोनों क्लेम में 27, 500- 27, 500 रुपये, कुल 55 हजार रुपये का भुगतान किया। कंपनी का तर्क था कि डे-केयर प्रक्रिया में रूम चार्ज देय नहीं है और इंट्राओकुलर लेंस (आइओएल) के लिए मोनोफोकल लेंस की निर्धारित राशि ही स्वीकार्य है। इस कटौती को अनुचित बताते हुए परिवादी ने शेष 1.05 लाख रुपये ब्याज सहित दिलाने के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति और परिवाद व्यय की मांग की थी। आयोग ने कंपनी की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी माना। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन तथा बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता अर्पित वर्मा ने पैरवी की।

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