साइडिंग एरिया रेलवे ट्रैक के उपयोग के लिए दूसरे कंपनी को प्रदान की अनुमति

अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की याचिका पर रेलवे सहित अन्य को नोटिस

जबलपुर। साइडिंग एरिया के रेलवे ट्रैक में दूसरी कंपनी को रेलवे द्वारा परिवहन की अनुमति दिये जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस राम मोहन सिंह तथा जस्टिस डी एन मिश्रा की युगलपीठ ने रेलवे सहित केजेएस सीमेंट कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उनका मैहर मेें सीमेंट प्लांट स्थित है। सीमेंट प्लांट में माल की लोडिंग व अनलोडिंग के लिए रेलवे ट्रैक डाली गयी है। रेलवे विभाग द्वारा उक्त ट्रेक उनकी कंपनी के उपयोग हेतु डाली गयी थी। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा उनके उपयोग के लिए डाली गई रेलवे ट्रैक के कुछ हिस्से की अनुमति मेसर्स केजेएस सीमेंट को प्रदान कर दी गयी है।

याचिका में कहा गया था कि रेलवे से अनुबंध कर निजी उपयोग के लिए उन्होने ट्रैक का निर्माण करवाया था। अनुबंध शर्तों के अनुसार के अनुसार दूसरी कंपनी को उनके ट्रेक के अनुमति रेलवे प्रदान नहीं कर सकती है। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम तथा केन्द्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव उपस्थित हुए।

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