दोषमुक्त का फैसला पलटा, एक वर्ष के कारावास की सजा

जबलपुर: घर में घुसकर लाठी और बेसबॉल के डंडे से मारपीट कर तीन लोगों को घायल करने के 15 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने मजिस्ट्रेट न्यायालय के वर्ष 2023 में आरोपियों को बरी करने के फैसले को पलटते हुए उन्हें केंद्रीय जेल भेजने के आदेश दिए। अभियोजन के अनुसार, घटना छह मई 2011 को हनुमानताल थाना क्षेत्र के मंडी मदार टेकरी निवासी शफीक अहमद के घर हुई थी।

क्रिकेट का सट्टा खेलने से मना करने पर आरोपियों ने लाठी और बेसबॉल के डंडों से हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया था। मामले में इसरार, मुबीन, मो. फिरोज और मो. आजाद आरोपी बनाए गए थे। प्रकरण की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय ने वर्ष 2023 में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। इस फैसले के विरुद्ध शासन और पीड़ित पक्ष की ओर से अपील की गई। अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों और चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (एमएलसी) का परीक्षण करने के बाद अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलट दिया और चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

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