घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी

आलीराजपुर :कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशन में जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिले में संचालित सभी शादी हॉल, मैरिज गार्डन, लॉन एवं कैटरिंग सेवाओं में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी गैस एजेंसी संचालकों को अपने क्षेत्र के विवाह स्थलों एवं कैटरिंग सेवाओं में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा संबंधित प्रतिष्ठानों में जागरूकता बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रतिष्ठान में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाएगा तथा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार दंडनीय है।

उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन होने के साथ ही जनसुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएंगे। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी मैरिज गार्डन, विवाह स्थल एवं कैटरिंग संचालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने, व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करने तथा जनसुरक्षा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

Next Post

'एस्टिक 2026' : खेती की नयी तकनीक पर होगी गहन चर्चा

Thu Oct 15 , 2026
नयी दिल्ली/ करनाल (हरियाणा), 15 अक्टूबर (वार्ता) इस महीने के अंतिम सप्ताह में इमरजिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव’ (एस्टिक) 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में ‘कृषि-तकनीक, खाद्य प्रणाली, पोषण’ और अन्य मामलों पर गहन चर्चा की जायेगी।कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के सचिव […]

You May Like

Play sound