चेक बाउंस पर महिला को छह माह का कारावास

जबलपुर:न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना सिंह की अदालत ने 2.50 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में बालाघाट निवासी भगवती मानघाटे को दोषसिद्ध पाते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 4,22,500 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।परिवादी जेसी चोपड़ा की ओर से अधिवक्ता सतपाल जायसवाल, मौसम पासी, सम्राट हलदार व रोहित सिंह ने पैरवी की। मामला वाहन फाइनेंस की बकाया किस्तों के भुगतान से जुड़ा था। अभियुक्त ने समझौते के बाद 8 फरवरी 2019 को 2.50 लाख रुपये का चेक दिया था।

परिवादी ने चेक बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन 13 फरवरी 2019 को अपर्याप्त राशि के कारण वह अनादरित हो गया। विधिक नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर परिवाद दायर किया गया। अदालत ने पाया कि चेक अनादरण बैंक के ज्ञापन से प्रमाणित है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत विधिक ऋण की उपधारणा का अभियुक्त खंडन नहीं कर सकी। राशि दीपक दुबे के माध्यम से चुकाने का उसका दावा भी प्रमाणित नहीं हुआ। अदालत ने धारा 138 के तहत दोषसिद्ध करते हुए चेक राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रतिकर देने का आदेश दिया। प्रतिकर नहीं चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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