जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि वार्षिक वेतनवृद्धि के अनुसार पेंशन का निर्धारण किया जाये। उक्त निर्देश के साथ के मामले का पटाक्षेप कर दिया। यह अवमानना का मामला कटनी निवासी बृजमोहन सिंह की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वे 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुये थे। एक जुलाई से लगने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि से उसे 30 जून को सेवानिवृत्त होने के आधार पर वंचित कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका निराकरण न किए जाने के कारण हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने तर्क सुनने के बाद याचिकाकर्ता के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। जिसका पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। जिस पर अवमानना नोटिस जारी किये गये। इसके साथ ही आयुक्त एवं पदेन सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत होने के पश्चात एक जुलाई 2021 से वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार पेंशन का निर्धारण किया जाये।
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