जबलपुर:मॉडल व बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जेल में निरुद्ध भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिवाला सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि साक्ष्य नहीं मिलने के कारण प्रकरण में दहेज एक्ट की धारा विलोपित कर दी गई है। एकलपीठ ने दायर जमानत याचिका में संशोधन कर उक्त धारा विलोपित करने के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरीवाला सिंह की बहू व मॉडल ट्विशा शर्मा ने 12 मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। भोपाल पुलिस ने गिरीवाला तथा उसके बेटे के खिलाफ दहेज हत्या व दहेज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पूर्व न्यायाधीश को प्रकरण में भोपाल जिला व सत्र न्यायालय से जमानत का लाभ मिल गया था। हाईकोर्ट ने 27 मई को पूर्व न्यायाधीश को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया था।
याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से लिखित आपत्ति पेश करते हुए एकलपीठ को बताया गया कि दहेज की मांग किये जाने के संबंध में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण प्रकरण में दहेज एक्ट की धाराओं को विलोपित कर दिया गया है। एकलपीठ ने जमानत याचिका में संशोधन करने के निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है।
