बिना अनुमति अवैध कॉलोनी काटी, बेच दिए 20 प्लॉट

जबलपुर। पनागर तहसील के कटंगी थाना अंतर्गत मोहास में बिल्डर ने अनुमति कालोनी काटी बल्कि अवैध प्लाटिंग करते हुए 20 प्लॉट भी बेच डाले। मामले में पुलिस ने ब्ल्डिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के अनुसार, पटवारी हल्का नम्बर 70 मोहास के पटवारी उमेश कुशवाहा (38) ने शिकायत दर्ज कराई कि मौजा मोहास स्थित भूमि खसरा नम्बर 134/1 रकबा 0.19 हेक्टेयर और खसरा नम्बर 134/2 रकबा 0.19 हेक्टेयर पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इस अवैध कॉलोनी के लिए न तो नगर एवं ग्राम निवेश से कोई स्वीकृति ली गई थी और न ही ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। इस मामले की शुरुआत 16 जुलाई 2026 को हुई थी, जब हल्का पटवारी ने तहसीलदार पनागर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद एसडीएम जबलपुर ने जांच कराई और प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी जिला को प्रेषित किया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा कराई गई संपूर्ण जांच में यह बात सामने आयी कि आरोपी तीरथ प्रसाद ने खसरा नंबर 134/1 में से 4 प्लॉट और खसरा नंबर 134/2 में से 16 प्लॉट, इस तरह कुल 20 भूखंडों कुल रकबा 0.380 हेक्टेयर का अवैध रूप से विभाजन कर उन्हें बेच दिया था। कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर 18 सितंबर 2026 को विधिवत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। इस आदेश के तहत कटंगी पुलिस ने आरोपी तीरथ प्रसाद पिता सुंदर लाल, निवासी त्रिमूर्तिनगर, दमोहनाका के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली है।

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